Facilities

आरोग्य सेवा कार्यक्रम

स्वस्थ भारत, विकसित भारत

आरोग्य सुधा संग मातृत्व सुधा

A Programme of HPH Foundation

फ्रैंचाइजी / स्टाफ / सेवा-मित्र के लिए सुविधाएं:-

हमारे संस्था में फ्रैंचाइजी, स्टाफ और हर सदस्य जो सेवा-मित्र बन कर संस्था के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

  1. सदस्यता लेने के 10 दिनों में जो सदस्य 20 लोगो को संस्था में सदस्यता दिलाने का काम करते हैं, उन्हें सेवा – मित्र का पोस्ट दिया जाता है और एक सदस्य की मेडिक्लेम की सुविधा मुफ्त में दी जाती है, साथ ही 30 लोगो को सदस्यता दिलाने पर 2 सदस्य की मेडिक्लेम की सुविधा मुफ्त में दी जाती है।
  2. सदस्यता लेने के 10 दिन में जो सदस्य या सेवा - मित्र 100 फॉर्म भरवाने का काम पुरा कर लेते है उन्हें 4000 नगद पुरस्कार तुरंत मिलता है।
  3. फिल्ड मेडिकल ऑफिसर और सेवा-मित्र सदस्यता के 40 दिनों में गगर 401 फॉर्म भरवाते है तो उन्हें स्कूटी / बाइक संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है ताकि काम को सुचारु रूप से चलाया जा सके।
  4. सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और फिल्ड मेडिकल ऑफिसर के स्कूटी / बाईक अचिवमेंट के उपरांत फ्रांचाईजी (मेडिकल ऑफिसर) स्वत: बाईक / स्कूटी अचिव कर लेते हैं।
  5. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ( स्कूटी / बाइक तभी हासिल कर सकते हैं जब उनके सभी फिल्ड मेडिकल ऑफिसर अचीव कर लें ) ।
  6. फिल्ड मेडिकल ऑफिसर (स्कूटी / बाइक अचीव करने के लिए 40 दिनों में 401 फॉर्म पूरा करना अनिवार्य है)


आरोग्य सेवा कार्यक्रम

स्वस्थ भारत, विकसित भारत

आरोग्य सुधा संग मातृत्व सुधा

A Programme of HPH Foundation

कैशलेस ट्रीटमेंट / मेडिक्लेम की सुविधा लेने हेतु नियम व शर्ते :- आरोग्य सुधा हेल्थ कार्ड
  • लाभुक का उम्र सीमा 5-60 वर्ष होना अनिवार्य है।
  • लाभुक को अपने साथ आधार कार्ड और संस्था के द्वारा दिया गया हेल्थ कार्ड अस्पताल में भर्ती होने के दौरान रखना अनिवार्य है।
  • लाभुक सहायता राशि की सुविधा संस्था से जुड़ने के 3 महीने के बाद से ले सकते है, जिसमे लाभुक को हर महीने कार्ड को एक्टिवेट रखने के लिए 50 रुपये का दान राशि देना अनिवार्य है।
  • लाभुक किसी भी अस्पताल में भर्ती हो कर लाभ ले सकते है, जहाँ बेड की संख्या कम से कम 10 हो ।
  • लाभुक अगर निजी अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो सहायता राशि सीधे अस्पताल के खाते में जाता है और सरकारी अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत लाभुक के खाते में दिया जाता है।
  • लाभुक के अस्पताल में भर्ती होते ही उनके या परिजन के द्वारा अपने लोकल मेडिकल ऑफिसर को जानकारी देना अनिवार्य है, साथ ही अपने पहचान पत्र और संस्था के द्वारा दिया गया हेल्थ कार्ड को मेडिकल ऑफिसर के द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य है।
  • किसी भी स्थिति में लाभुक गलत पाये जाने पर उनकी सदस्यता तुरंत रद्द की जाएगी और आगे उनकी सहायता राशि रोक दी जाएगी।
  • लाभुक को सिर्फ 4 बीमारियां जैसे कैंसर, गुप्त रोग, प्राकृतिक महामारी और नशे की हालत में दुर्घटना को छोड़ कर सभी बिमारिओं में भर्ती होने पर संस्था के द्वारा सहायता राशि दिया जायेगा ।
  • निजी अस्पताल में भर्ती होने पर लाभुक पुरे 7000 तक और मेडिकल बिल जमा करने के बाद 3000 तक या उससे कम जो भी राशि अस्पताल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, 10000 तक के राशि का लाभ ले सकते हैं और सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर लाभुक को 3000 रुपए की राशि मिलती है और शेष राशि फिर से भर्ती होने के क्रम में उपयोग किया जा सकता है।
मातृत्व सुधा हेल्थ कार्ड
  • गर्ववती महिलाएं जो 1-4 महीने की गर्ववती हैं वह संस्था की सदस्यता ले कर लाभुक बन सकती हैं।
  • लाभुक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान 7000 तक का सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं और शेष बच्चे के 3 महीने होने के उपरांत प्राप्त कर सकते हैं।
  • सरकारी अस्पताल में प्रसव के उपरांत लाभुक को 3000 तक का सहायता राशि दिया जाता है और शेष बच्चे के तीन और छः महीने होने के उपरांत 3000 - 3000 प्राप्त कर सकते हैं।

नोट - लाभुक को अपने कार्ड सक्रिय रखने हेतु 50 रूपये का दान राशि हर महिने संस्था को देना अनिवार्य है। लाभुक को दिया जाने वाला राशि सहायता राशि के रूप में होती है, ये सहायता राशि संस्था अलग - अलग माध्यम से प्राप्त हुए चंदे से लाभुको को प्रदान करती है।